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Tuesday 12 May 2020

राशन कार्डों पर सरकार ने बदले नियम

अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है। सरकार के फैसले से लाखों लाभार्थियों को लाभ होने की उम्मीद है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। 
  • केंद्र सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया है, बता दें कि अभी भी लाखों राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 फरवरी 2017 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना के आधार पर राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया है। अब इस काम की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि आप 30 सितंबर तक राशन कार्ड और आधार लिंक करवा सकते हैं।
बयान के अनुसार, किसी भी सही लाभार्थी को तब तक उसके हिस्से के राशन से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करता। मंत्रालय ने कहा कि आधार नंबर नहीं होने के कारण किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। बता दें कि देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का तीसरा चरण, जो 25 मार्च से लागू हुआ, 17 मई को समाप्त होने वाला है। इस संकट में, लोगों को भोजन की समस्या नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने तीन महीने के लिए कुल 15 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की। यह सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो सस्ते राशन के कोटे के अलावा है। केंद्र सरकार के अनुसार, देश में 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इसके दायरे में आते हैं।

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