राशन कार्ड (राशन कार्ड) को आधार (आधार) से लिंक करने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कनेक्शन नहीं होने पर भी राशन कार्ड धारकों को राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय (खाद्य मंत्रालय) के अनुसार, राशन कार्ड अधिकारियों को लिस्टिंग प्रक्रिया में देरी होने पर भी राशन दिया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया कि आधार नंबर से लिंक नहीं होने के कारण किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। बल्कि उसे उसका सही राशन मिलेगा।
मंत्रालय के अनुसार, अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्डों में से 90 प्रतिशत राशन कार्ड हैं। 80 करोड़ लाभार्थी परिवार के कम से कम एक सदस्य को आधार राशन कार्ड के साथ शामिल किया गया है।
'वन नेशन - वन राशन कार्ड' योजना
1 जून, 2020 से केंद्र सरकार 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' शुरू करने जा रही है। कोरोना महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रियायती कीमतों पर अनाज प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही लागू है।
आधार राशन कार्ड की पूरी लिंकिंग प्रकिर्या-
- सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट - uidai.gov.in पर जाएं।
- अब स्टार्ट नाउ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पता विवरण दर्ज करें - जिला और राज्य सहित।
- उपलब्ध विकल्पों में से 'राशन कार्ड' लाभ प्रकार चुनें।
- 'राशन कार्ड' योजना का चयन करें।
- अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आपका पंजीकृत मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। OTP भरें इसके बाद, स्क्रीन पर पूर्ण समापन की सूचना दिखाई देगी।
- इसे पोस्ट करें, आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा और सफल सत्यापन के बाद आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा।
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