पंजाब सरकार ने सोमवार को एक नाई की दुकान (सैलून) खोलने की अनुमति देने के अलावा, सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो-रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि चार-पहिया वाहन और कैब में ड्राइवर के साथ केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी।
- राज्य में बाल कटाने के लिए नाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये भीड़भाड़ वाली स्थिति में नहीं चल पाएंगे।
- एक चालक के साथ केवल दो यात्रियों को रिक्शा और ऑटो-रिक्शा के लिए अनुमति दी जाती है।
- दोपहिया और साइकिल के लिए, एक व्यक्ति या पति और पत्नी या एक नाबालिग बच्चे को अनुमति दी गई हैं।
- सरकारी और निजी अस्पतालों में भी ओपीडी की अनुमति है।
- इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
- रेस्तरां को केवल घर पर भोजन (होम डिलीवरी) भेजने की अनुमति पर्याप्त सावधानी के साथ दी जाती है।
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