पंजाब सरकार ने सोमवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए और सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ, पांच लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में इकट्ठा होने की अनुमति है और 50 के बजाय 30 लोगों को वर्तमान में विवाह और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति है।
पुलिस को सार्वजनिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। सरकार द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना के अनुसार, पुलिस और नागरिक प्रशासन को सामाजिक समारोहों (सभी जिलों में लागू धारा 144 के तहत पांच लोगों का जमावड़ा) के साथ-साथ शादियों और सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।
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