मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को पंजाब में कोविद -19 पर नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। जिसमे कोरोना महामारी के चलते पंजाब में बदला गया जुर्माने का मुल्यांकन
- मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना
- दुकानों में सामाजिक दूरी के उल्लंघन के लिए 2000 रुपये का जुर्माना
- बसों में सामाजिक दूरी के उल्लंघन के लिए 3000 रुपये जुर्माना
- कारों में सामाजिक दूरी के उल्लंघन के लिए 2000 रुपये का जुर्माना
- सामाजिक दूरी के उल्लंघन के लिए ऑटो रिक्शा / दोपहिया वाहनों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया
- संगरोध और रेस्तरां में सामाजिक दूरी तोड़ने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना
- राज्य में अधिक प्लाज्मा बैंक बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जारी किए गए
- बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क मशीनें लगाने का आदेश
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