केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाहरी गतिविधियों को काफी हद तक खोला जाएगा। साथ ही, कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में रात का कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
- योग संस्थानों और जिमों को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। लोग मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करके इन स्थानों पर जा सकेंगे।
- लोग सामाजिक दूरी का पालन करके स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी भाग ले सकेंगे।
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े सर्कल के आधार पर खोलने का निर्णय लिया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
- निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मुखौटों का पालन करना होगा।
- केंद्र सरकार देश के सभी कंटेनर जोन की निगरानी करेगी।
- राज्य सरकारों को कंटेनर जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो सकती हैं।
- एक राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा Unlock 3 में कोविद -19 पर जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू रहेंगे।
- सभी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा।
- लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
- जहां तक संभव हो बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अपने घरों पर रहना होगा।
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