अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। आपने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है और अगर आपको कई महीनों के इंतजार के बावजूद अपना राशन कार्ड नहीं मिलता है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि आपने आवेदन करने में गलती की है या सरकारी बाबू आपके काम को जानबूझकर लटका रहे हैं। यदि आवेदन में कोई कमी है, तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं। सुधार किए जाने के बाद भी, अगर आपको कार्ड नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि सरकारी तंत्र में ही दोष है और सरकारी बाबू आपके काम को जानबूझकर लटका रहे हैं। ऐसे में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। न केवल आप विभाग में शिकायत कर सकते हैं, बल्कि आप देश के पीएम तक इसकी शिकायत कर सकते हैं। आइए, जानते हैं क्या है प्रक्रिया ...
शिकायत कहां दर्ज करें
दरअसल, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके माध्यम से आप न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकान से सब्सिडी पर अनाज, दाल, चीनी खरीद सकते हैं, बल्कि इसका उपयोग सरकारी स्तर पर भी किया जाता है। अगर राज्य सरकारों द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता है, तो आप अपने राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी संकलन कर सकते हैं। आप https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के लिंक पर जाकर अपने राज्य का टोल फ्री नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम से शिकायत करने का तरीका
यही नहीं, आप अपनी बात देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा सकते हैं। आपको PMO India की वेबसाइट https://www.pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/ पर जाना होगा। यहां आपको प्रधानमंत्री को लिखने का विकल्प दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया टैब खुलेगा। इस टैब में आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। आपसे इस फॉर्म में कुछ जानकारी मांगी जाती है। नाम और पते के अलावा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, शिकायत श्रेणी और आप किस प्रकार की शिकायत करना चाहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से भरें। सारी जानकारी भरने के बाद आपको Submit पर क्लिक करना होगा। इस तरह, आप किसी भी विभाग से शिकायत कर सकते हैं।
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