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अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारत में ई-विवाह पर बदले नियम


कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है, जहां कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी को अनिवार्य कर दिया गया है, हर जगह काम के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इस वातावरण में शादी के कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाएं? इस बारे में हर कोई उलझन में है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी राहत
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अब कोविद 19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाहों के पंजीकरण की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया है जिसने विवाह के ई-पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने तब तर्क दिया था कि वर और वधू दोनों को विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने से छूट नहीं दी जा सकती।
अदालत ने कहा कि संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ सुविधा प्रदान की गई है, जबकि संपूर्ण ट्रांसमिशन भी सुरक्षित है। इसीलिए सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था।

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