सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत दी है, सरकार ने आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, अब लोगों को अपने पैन कार्ड के साथ 30 जून, 2021 तक आधार लिंक करवाना होगा, अगर आधार को पैन के साथ 30 जून तक लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा, सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आज तक की समयसीमा दी थी, लेकिन अंतिम दिन वेबसाइट में तकनीकी खरावी के चलते, पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है, सरकार ने 30 जून तक लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार एक समय सीमा होगी,इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, यदि आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत दी है, सरकार ने आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, अब लोगों को अपने पैन कार्ड के साथ 30 जून, 2021 तक आधार लिंक करवाना होगा, अगर आधार को पैन के साथ 30 जून तक लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा, सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आज तक की समयसीमा दी थी, लेकिन अंतिम दिन वेबसाइट में तकनीकी खरावी के चलते, पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है, सरकार ने 30 जून तक लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार एक समय सीमा होगी,इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, यदि आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
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