पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पंजाब में कोविद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।
रात के कर्फ्यू को शाम 8 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रखने के आदेश जारी रेस्तरां और होटलों में सिर्फ होम डिलवरी की अनुमति होगी। आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण (आरएटी) की कीमतें क्रमशः 450 रुपये और 300 रुपये कर दी गई हैं। पूरे राज्य में विवाह / दाह संस्कार सहित 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध अंतिम संस्कार को छोड़कर 10 से अधिक व्यक्तियों के सभी समारोहों के लिए जिला प्रशासन की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य रविवार को सभी दुकानों और बाजारों को बंद रखने के आदेश पिछले प्रतिबंधों सहित 30 अप्रैल तक यह नियम रहेंगे लागू सभी साप्ताहिक बाजारों को भी बंद करने के आदेश जारी परिवहन विभाग को बसों / टैक्सियों और ऑटो की क्षमता 50 प्रतिशत रखने की दी हिदायत पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों के पास आरटी-पीसीआर होना चाहिए। RAT में एक नकारात्मक रिपोर्ट होनी चाहिए जो 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो, अन्यथा उनके हवाई अड्डे पर RAT जारी किया जाएगा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन परीक्षण (आरएटी) परीक्षण बूथ स्थापित किए जाएं और सभी यात्रियों की जाँच की जानी चाहिए। सभी पात्र व्यक्तियों को भी टीका लगाया जाना चाहिए। सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को बड़ी सभाओं से परहेज करने और लोगों को टीका लगाने और उन्हें कोविद से बचाने के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील, खासकर मास्क पहनकर और सभाओं में शामिल नहीं होने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा।
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