डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जालंधर पुलिस जगमोहन सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शहर में बुलेट मोटरसाइकल द्वारा पटाखों की आवाज निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपकी जानकारी को बतादें कि कुझ युवक बुलेट बाईक के साइलेंसर में बदलाव कर तीव्र धवनी उत्पन्न करते है। जिसके कारण आसपास के कार चालकों में संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने मोटरसाईकिलों के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव और निर्धारित मापदंडों के खिलाफ किसी भी तरह के बदलाव पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के खिलाफ काम करने वाले दुकानदारों और मैकेनिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी आदेश आज 30 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक रहेंगे लागू।
डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जालंधर पुलिस जगमोहन सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शहर में बुलेट मोटरसाइकल द्वारा पटाखों की आवाज निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपकी जानकारी को बतादें कि कुझ युवक बुलेट बाईक के साइलेंसर में बदलाव कर तीव्र धवनी उत्पन्न करते है। जिसके कारण आसपास के कार चालकों में संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने मोटरसाईकिलों के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव और निर्धारित मापदंडों के खिलाफ किसी भी तरह के बदलाव पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के खिलाफ काम करने वाले दुकानदारों और मैकेनिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी आदेश आज 30 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक रहेंगे लागू।
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