पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। पंजाब सरकार ने अब अधिसूचना जारी की है और कुछ नए आदेश जारी किए हैं
- शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा
- सभी दुकानें, रेस्तरां और होटल आज मंगलवार शाम 5 बजे से बंद हो जाएंगे लेकिन फूड होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रहेगी।
- शनिवार और रविवार को पूर्ण तालाबंदी होगी और केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी
- सभी निजी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करना होगा
- रसायन की दुकानों और आवश्यक सेवाओं की दुकानों जैसे दूध, डेयरी उत्पादों, सब्जियों और फलों की बिक्री के लिए छूट उपलब्ध होगी
- विनिर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को छूट मिलेगी, कंपनी को उन्हें एक पास प्रदान करना होगा।
- बस, ट्रेन और फ्लाइट के यात्रियों को अपना टिकट अपने साथ ले जाना होगा और कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है इसके सबूत के तौर पर टिकट पास रखना जरूरी होगा।
- निर्माण गतिविधियों के लिए कोई भूमिका नहीं है
- कृषि संबंधी गतिविधियाँ यानी पशुपालन बागवानी और पशु चिकित्सा सेवाएं की खरीद जारी रहेगी।
- ई-कॉमर्स और ऑल गुड्स मूवमेंट जारी रहेगी
- केंद्र और राज्य के निर्देशों का पालन सख्ती से करने के लिए जिलों के डीसी को निर्देशित किया गया है।
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