जालंधर: पंजाब में मिनी लॉक डाउन के दौरान कुछ और दुकानें खोलने की अनुमति भी जारी कर दी गई है। इसके तहत राज्य भर में दूध, सब्जी, फल, डेयरी, पोल्ट्री उत्पाद, मछली, मांस, मोबाईल और लैपटॉप की मरम्मत की दुकानों को पहले ही छूट दी गई थी। अब कुछ और दुकानों को भी राहत दी गई है जो मिनी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी।
इसके तहत पंजाब में शराब के ठेके शाम 5 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, कृषि उर्वरकों और अन्य कीटनाशक की दुकानों सहित कृषि उत्पादों को खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। किराना की दुकानें भी शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। नए निर्देशों के अनुसार, ऑटो मोबाइल पार्ट्स और ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, ट्रक वर्कशॉप, हार्डवेयर स्टोर, प्लंबिंग स्टोर, इलेक्ट्रिकल शॉप्स की दुकानें खोली जा सकती है।
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