सुप्रीम कोर्ट को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका में प्रतिपक्ष बनाने को अनुमति दी है। याचिका में नागरिकों के अधिकतम दो बच्चों के लिए एक नियम के लिए कहा गया है।
आपकी जानकारी को बतादें कि जनहित याचिका (पीआईएल) वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। इसमें गृह मंत्रालय की जगह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को विपक्ष बनाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 5 जुलाई तय की गई है।
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