डिप्टी कमिशनर पुलिस की तरफ से रैस्टोरैंट, क्लब, बार और पब सम्बन्धित नए आदेश जारी - MSD News

This website of MSD News makes the students preparing for government jobs aware of the current affairs and latest news of the country.

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

अपनी पसंदीदा भाषा में पढ़ने के लिए भाषा का चयन करें

Saturday 5 March 2022

डिप्टी कमिशनर पुलिस की तरफ से रैस्टोरैंट, क्लब, बार और पब सम्बन्धित नए आदेश जारी

New orders

जालंधर: डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर श्री जसकिरनजीत सिंह तेजा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं कि कमिशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पब और ऐसीं अन्य खाने-पीने वाले स्थानों में रात 11 बजे के बाद भोजन और शराब आदि का आर्डर नहीं लिया जायेगा और 11 बजे के बाद किसी भी नये ग्राहक को रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पब आदि में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जायेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी रैस्टोरैंट, क्लब, बार और पब या ओर ऐसीं खाने-पीने वाले स्थानों(केवल अहाता) जिनके पास लायसेस हैं आधी रात 12 बजे पूर्ण तौर पर बंद हो जानी चाहीऐ। यदि शराब की दुकान के साथ कोई अहाता लगता है तो यह भी लायसंस में दर्ज शर्तों अनुसार रात 11 बजे को पूर्ण तौर पर बंद हो जाने चाहिए।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार आवाज़ पैदा करने वाले किसी भी साधन की तरफ से पैदा किया शोर का स्तर 10 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। इस लिए सभी संस्थानो को इस मापदंड को बरकरार रखना यकीनी बनाना चाहिए।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि आवाज़ पैदा करने वाले साधन जैसे डी.जे, लाइव आर्केस्टरा/सिंगरज आदि रात 10 बजे के बाद बंद हो जाने चाहिए या उनकी आवाज़ कम हो जानी चाहिए और रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस की चार-दीवारी से बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि वाहनों में म्युज़िक सिस्टम की आवाज़ दिन के किसी भी समय वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए। यह आदेश 07.03.2022 से 06.05.2022 तक लागू रहेगा।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

ad

Post Bottom Ad

Pages