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Wednesday 18 May 2022

डोनेशन पर टैक्स बेनिफिट पाने के बदले नियम, कैसे पाएं ज्यादा से ज्यादा फायदा?

डोनेशन पर टैक्स बेनिफिट पाने के बदले नियम

लाखों लोग विभिन्न धर्मार्थ और लोक कल्याण कार्यों के लिए अपनी मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर वित्तीय सहायता देते रहते हैं। सरकार ऐसे दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कुछ कर लाभ प्रदान करती है। हालांकि, अब सिर्फ वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं जो पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी दान कर दावों को रोकने के लिए, सरकार ने हाल ही में नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने एक प्रावधान किया है कि दान प्राप्त करने वाले धर्मार्थ ट्रस्ट या संगठन आईटी विभाग के साथ दान का विवरण दर्ज करें। सरकार ने वर्ष के दौरान प्राप्त दान की घोषणा के लिए फॉर्म 10बीडी अधिसूचित किया है। साथ ही, फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण दाखिल करने के बाद, चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्थान दाता को फॉर्म 10बीई में दान का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
इस बदलाव के साथ ही नियमों का पालन करने का भार अब धर्मार्थ संगठनों पर भी आ गया है। यह धारा 12ए और 80जी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के पुन: सत्यापन से शुरू होकर फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण दाखिल करने तक है। , प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 10BD अगले वित्तीय वर्ष के 31 मई से ठीक पहले दाखिल करना होगा। यह निर्धारण वर्ष 2022-23, (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए) से प्रभावी है और फॉर्म 10बीडी दाखिल करने की नियत तिथि 31 मई है।

क्या असर होगा

अगर हम इस बदलाव को थोड़ा और गहराई से देखें तो नियमों का पालन करने से परे इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। नए संशोधन से पहले, धारा 80G कटौती का लाभ लेने के लिए एक दाता के लिए प्रक्रिया काफी सरल थी। चैरिटेबल ट्रस्ट/संस्था को केवल यह सुनिश्चित करना था कि दाता को वैध 80G प्रमाणपत्र के साथ दान रसीद जारी की गई थी। जिसके आधार पर डोनर को दिए गए डोनेशन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सेक्शन 80G के तहत टैक्स कटौती आसानी से मिल जाएगी।

आसान नहीं होगा गलत फायदा उठाना

इसके अलावा, चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था के पास यह पता लगाने के लिए कोई अन्य दायित्व या तरीका नहीं था कि भुगतानकर्ता धारा 80 जी के तहत कर लाभ के लिए पात्र था या नहीं। अब, संशोधन के बाद, दाता धारा 80G के तहत कटौती का लाभ तभी उठा सकता है जब ट्रस्ट या संस्थान (प्राप्तकर्ता) फॉर्म 10BD के माध्यम से I-T विभाग को दान के बारे में सही जानकारी देता है। इसके बाद यह दाता को एक प्रमाण पत्र जारी करता है। यह कटौती आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पहले से भरी जाएगी।

क्या जानकारी चाहिए

फॉर्म 10बीडी के लिए दाता का नाम और पता, दाता का अद्वितीय पंजीकरण संख्या(आधार, पैन, पासपोर्ट और इसी तरह), अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी करने की तिथि, दान का प्रकार(चाहे कॉर्पस, विशिष्ट अनुदान, या अन्य) की आवश्यकता है। दान रसीद मोड(नकद, वस्तु, चेक या डिजिटल मोड), दान राशि और मुद्रा भी निर्दिष्ट किया जाना है। फॉर्म 10BD को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है।

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