नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। पीड़ित परिवार द्वारा दायर तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को मंजूर कर लिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की बेंच ने यह फैसला लिया। इससे पहले कोर्ट ने रोड रेज के एक मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ नोटिस की अवधि बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका चल रही समीक्षा याचिका में भी दायर की गई थी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का हवाला देते हुए अपने खिलाफ रोड रेज मामले को आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया था। फैसले में कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बयान पीड़ित परिवार द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया था जिसमें रोड रेज मामले में उनके खिलाफ दायर एक समीक्षा याचिका में नोटिस की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।
आपकी जानकारी को बतादें कि यह घटना 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में हुई थी। जब सिद्धू ने जिप्सी को बीच सड़क पर रोका। जब पीड़ित और दो अन्य बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहे थे, उन्होंने सड़क पर एक जिप्सी देखी और सिद्धू से उसे हटाने के लिए कहा। फिर बहस शुरू हुई। पुलिस का आरोप है कि सिद्धू ने पीड़िता को पीटा और मौके से फरार हो गया, पीड़िता को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
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