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Wednesday 18 May 2022

कारोबार स्थापित करने के लिए पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत अब मिलेगी 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता

कारोबार स्थापित करने के लिए पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत अब मिलेगी 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता

जालंधर: डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आज युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने न्योता दिया। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से हाल ही में प्रधानमंत्री रोज़गार उत्पति प्रोगराम(पी.एम.ई.जी.पी.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता 25 लाख रुपए से बढा कर 50 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोज़गार के नए रास्ते खुल गए है। इस सम्बन्धित जानकारी देते डिप्टी कमिशनर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहले आवेदक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य थे, जो कि अब बढा कर क्रमअनुसार 50 लाख और 20 लाख रुपए कर दी गई है। उद्योग को उत्साहित करने और लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया करवा कर रोज़गार उत्पति के लिए पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत अब नई निर्माण इकाईयाँ स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए और नई सेवा इकाईयों के लिए 20 लाख की अधिक से अधिक सहायता दी जा रही है।
डिप्टी कमिशनर ने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 साल से अधिक है और कम से कम आठवीं पास है, इस सहायता के लिए आवेदन कर सकता है जबकि स्व-सहायता समूह, उत्पादन सहकारी सभाए, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि भी योग्य है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा इकाईयाँ भी अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए लाभ ले सकती है। उन्होंने बताया कि जनरल वर्ग से सम्बन्धित आवेदक कर्ज़ पर 15-25 प्रतीशत सब्सिडी के लिए योग्य है जबकि एससी/बीसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित आवेदक 35 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 3 सालों बाद लाभपातरी योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपए की फ़ाल्तू लोन सुविधा के योग्य है। उन्होंने युवाओं को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता ले कर अपना उद्योग शुरू करने की अपील की।
इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते ज़िला उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर दीप सिंह गिल ने बताया कि पिछले साल विभाग की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 225 मामलों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि योग्य आवेदक अपनी फोटो, आधार कार्ड, श्रेणी सर्टिफिकेट, प्राजैकट रिपोर्ट, योग्यता के सभी सहित ज़रुरी दस्तावेज़ www.kvic.org.in पर अपलोड कर आनलाइन अप्लाई कर सकते है, जिसके बाद सम्बन्धित बैंकों को भेजने के लिए विभाग की तरफ केस का मुल्यांकन प्वाईंट आधारित सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। जनरल मैनेजर ने यह भी बताया कि योग्य लाभपातरी इस योजना बारे और ज्यादा जानकारी के लिए 98725-68786 पर फ़ोन भी कर सकते है।

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