PMAY जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में भी जाना जाता है, 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी। यह पहल ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में संचालित होती है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में PMAY-G (ग्रामीण) और शहरों में PMAY-U (शहरी) के रूप में जाना जाता है। पीएमएवाई के तहत, सरकार होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि घर के आकार और आवेदक की आय के आधार पर अलग-अलग होती है। बैंकों को इस योजना के तहत कम ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। पिछले एक दशक में, PMAY ने 4.1 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता:
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- भारतीय नागरिकता अनिवार्य है, और आवेदक के पास पक्का मकान(स्थायी मकान) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के तहत राशन कार्ड होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह(एलआईजी), और मध्यम आय समूह (एमआईजी-I और एमआईजी-II) योजना द्वारा परिभाषित आय मानदंड के आधार पर पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- जॉब कार्ड
- स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण दस्तावेज
आवेदन प्रकिर्या
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- 'होम' पर क्लिक करें और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- 'पंजीकरण' पर क्लिक करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करें।
ऑफ़लाइन आवेदन प्रकिर्या
ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) पर जाएँ। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, आय प्रमाण, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो और संपत्ति के दस्तावेज़ जैसे कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन चरणों का पालन करके, पात्र व्यक्ति पीएमएवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सरकारी योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
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