पंजाब में अब अगर आप 15 साल पुराने वाहन को सड़क पर चलाना चाहते हैं तो आपको एक और नया टैक्स देना होगा। इस नए टैक्स का नाम ग्रीन टेक्स्ट है। यह टैक्स निजी और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों पर लगाया जाएगा। 14 अगस्त को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में इस टैक्स को मंजूरी दे दी गई है। और अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी इसे मंजूरी दे दी है।
पंजाब में ग्रीन टैक्स 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। भारत में ग्रीन टैक्स उन वाहनों पर लगाया जाता है जो अपनी समाप्ति तिथि के बाद प्रदूषण फैलाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पुराने मॉडल के वाहन पुराने इंजन या अन्य खराबी के कारण अधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारक होते हैं। इसलिए इन वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए या तो ग्रीन टैक्स देना पड़ता है या स्क्रैप करना पड़ता है। गाड़ी के 15 साल पूरे होने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और ग्रीन टैक्स चुकाकर गाड़ी को पांच साल तक सड़क पर चलाया जा सकेगा। सरल शब्दों में कहें तो कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स तभी लगेगा जब कोई कमर्शियल कार ट्रक या दोपहिया वाहन आठ साल से ज्यादा पुराना होगा, इसी तरह निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स 15 साल से ज्यादा पुराना होने पर लगेगा। निजी दोपहिया पेट्रोल वाहनों को 500 रुपये प्रति वर्ष ग्रीन टैक्स देना होगा, जबकि डीजल वाहनों को 1000 रुपये प्रति वर्ष ग्रीन टैक्स देना होगा। 1500 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले चार पहिया ड्राइव पेट्रोल वाहनों पर प्रति वर्ष 3000 ग्रीन टैक्स देय होगा। इसी तरह ज्यादा सीसी वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सालाना 4 से 6000 टैक्स लगेगा।
दो पहिया वाहनों पर प्रति वर्ष 250 रुपये का ग्रीन टैक्स लगाया गया और तीन पहिया वाले वाहनों पर 300 रुपये का ग्रीन टैक्स लगाया गया। इसी तरह मोटर कैब पर 500 रुपये सालाना ग्रीन टैक्स लगाया गया। वाणिज्यिक हल्के मोटर वाहनों पर 1500 वार्षिक ग्रीन टैक्स लगाया गया। इसी तरह भारी व्यावसायिक वाहनों पर 2500 सालाना ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
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