कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रेन मिस कर देते हैं, और इस स्थिति में उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसे, क्या उन्हें टिकट का पैसा वापस मिलेगा? क्या वे उसी रूट पर दूसरी ट्रेन में बैठकर यात्रा कर सकते हैं? अगर रिफंड मिलेगा, तो वह कैसे मिलेगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे।
टिकट के प्रकार के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया
अगर आप स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाते और ट्रेन निकल जाती है, तो आपको रिफंड मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा टिकट है। मतलब, क्या आप जनरल टिकट पर सफर कर रहे हैं या रिजर्वेशन वाले टिकट पर।
जनरल टिकट के साथ यात्रा
अगर आपने जनरल टिकट लिया है, तो आप बिना किसी परेशानी के उसी श्रेणी (जनरल क्लास) में किसी भी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप जनरल टिकट होने के बावजूद किसी अन्य श्रेणी (जैसे एसी) में यात्रा करते हैं, तो आपको बिना टिकट माना जा सकता है।
रिजर्वेशन टिकट के साथ यात्रा
अगर आपके पास रिजर्वेशन वाला टिकट है और आप किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरते, तो कानूनी कार्रवाई और जेल हो सकती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के लिए नया टिकट खरीदें।
रिफंड प्राप्त करने का तरीका
रिफंड पाने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना होगा और TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होगी। ऐप पर जाकर "ट्रेन" विकल्प पर क्लिक करें, फिर आपको TDR का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 60 दिनों के भीतर रिफंड की राशि आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में वापस आ जाएगी। इसके अलावा, आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर भी TDR फॉर्म भर सकते हैं।
टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम
- तत्काल टिकट: यदि आपके पास कंफर्म तत्काल टिकट है, तो उसे कैंसिल करने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- कंफर्म ट्रेन टिकट: अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी। अगर आप 12 से 4 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो 50% राशि काटी जाएगी।
- वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट: ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले तक वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट कैंसिल किया जा सकता है, इसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
तत्काल टिकट पर TDR फाइल करने की सुविधा नहीं
यह जान लें कि तत्काल टिकट पर TDR फाइल कर रिफंड के लिए अप्लाई करने की सुविधा नहीं मिलती। यह सुविधा केवल उन यात्रियों के लिए होती है जिन्होंने पहले से टिकट बुक किया हो।
TDR फाइल करने के कारण
TDR आप निम्नलिखित कारणों से फाइल कर सकते हैं:
- रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी हो
- ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट हो
- ट्रेन का रूट बदल गया हो
- ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई हो
इन हालात में आप TDR फाइल कर सकते हैं और रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरह आप आसानी से अपनी यात्रा में आई परेशानी को हल कर सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
No comments:
Post a Comment