भारत में बिना वीजा या पासपोर्ट के प्रवेश करने वालों को अब कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही एक सख्त इमिग्रेशन कानून पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को पांच साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह नया बिल 'द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स 2025' संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
इस नए कानून के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक का भारत में प्रवेश या प्रवास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, और इस आधार पर उसे रोका जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी विदेशी का दूसरे देशों से विशेष संबंध है, तो भी उसे भारत में प्रवेश से रोका जा सकता है। इमिग्रेशन अधिकारियों का फैसला अब अंतिम और बाध्यकारी होगा।
फर्जी दस्तावेज़ पर सख्त कार्रवाई
अगर कोई विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत में प्रवेश करता है, तो उसे न केवल देश से बाहर निकाला जा सकता है, बल्कि दो साल तक की सजा और 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
नए कानून में चार पुराने कानूनों का समावेश
यह नया कानून चार पुराने कानूनों को मिलाकर बनाया जाएगा, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 और इमिग्रेशन (करियर लायबिलिटी) एक्ट 2000 शामिल हैं। इन सभी को संशोधित कर एक व्यापक कानून 'इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025' के तहत लाया जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों पर निगरानी को बेहतर बनाया जाएगा।
नए कानून के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान:
- विदेशी छात्रों और मरीजों की जानकारी: भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों और इलाज कराने आए मरीजों की जानकारी संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी।
- वीजा उल्लंघन पर सजा: वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- बिना वैध दस्तावेज़ पर जिम्मेदारी: अगर किसी विदेशी नागरिक के पास वैध वीजा या पासपोर्ट नहीं है, तो उसे भारत लाने वाले व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
निगरानी और कड़ी कार्रवाई
इस नए कानून से भारत की सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। अवैध प्रवेश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई से देश में सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी, और वीजा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
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