जालंधर: जिला कंट्रोलर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जालंधर ने जानकारी दी है कि निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ और डिप्टी कमिश्नर, जालंधर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एनएफएसए के तहत गेहूं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए E-KYC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
इस संबंध में केंद्रों पर तैनात सभी फील्ड स्टाफ और डिपो होल्डरों के साथ बैठक कर E-KYC की महत्ता के बारे में बताया गया।
खाद्य आपूर्ति केंद्र पर तैनात निरीक्षकों से संपर्क करके और निकटतम राशन डिपो पर जाकर
अपना ई-केवाईसी ई-पोज मशीन के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। आपकी जानकारी के लिए कहा गया है। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप ई-केवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में लाभार्थियों को गेहूं मिलना संभव नहीं होगा। ई-केवाईसी के बारे में अधिक जानकारी लाभार्थी जानकारी हेतु खाद्य आपूर्ति विभाग अथवा किसी भी दफ्तर में जिला नोडल अधिकारी से या श्री रुपिंदर सिंह से संपर्क कर सकते है।
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