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चालान नहीं भरने पर वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट

Traffic Rules

जालंधर: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) जालंधर बलबीर राज सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक परिवहन अधिकारी जालंधर द्वारा लगातार मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते है । उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन को विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।
आर.टी.ओ ने बताया कि ब्लैकलिस्ट करने के बाद संबंधित वाहन का मालिक आर.सी. से संबंधित किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा जैसे आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, आरसी ट्रांसफर, बीमा और प्रदूषण आदि का लाभ नहीं उठा सकता है।
बलबीर राज सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने चालान की बकाया राशि कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या
आर.टी.ओ. दफ्तर जालंधर में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि चालान की बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

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