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जालंधर पुलिस को बड़ी सफलता: भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया

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जालंधर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने की मुहिम के दौरान जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश (यूपी) के सैदुल अमीन को जोकि भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी था को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल की आधी रात को सेंट्रल टाउन जालंधर में वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर धमाका हुआ। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई थी।
यह सफलता इस मामले में शामिल दो स्थानीय सहयोगियों, सतीश उर्फ काका उर्फ लक्की, निवासी भारगो कैंप, जालंधर और हैरी, निवासी गढ़ा रोड, जालंधर की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है, जिन्होंने आरोपी सैदुल अमीन को रसद सहायता प्रदान की थी। ग्रेनेड हमले की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी जीशान अख्तर और पाकिस्तान स्थित आईएसआई-स्पांसर गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने रची थी, जबकि मामले में पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस कमिश्नर (सीपी) जालंधर धनप्रीत कौर के साथ जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी सैदुल अमीन, जो अमरोहा, यूपी का निवासी है, को कई राज्यों में छापेमारी के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, "यह गिरफ्तारी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में पंजाब पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच मजबूत समन्वय का प्रमाण है।"
डीजीपी ने बताया कि मौजूदा जांच के दौरान ग्रेनेड हमला करने वालों के वित्तीय संबंध भी सामने आए है, जिसमें हरियाणा के आरोपी अभिजोत की भूमिका भी सामने आई है, जिसे शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में हुई फायरिंग के बाद हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए उसे जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस हमले में शामिल हैंडलरों, वित्तीय समर्थकों और संभावित विदेशी कनेक्शनों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 27 दिनांक 8/4/2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 324(3) और 61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3, जालंधर में दर्ज की गई है।

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